जयपुर । विधिक माप विज्ञान टीम ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 41 निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान एमआरपी से अधिक कीमत लेने  एवं पीसीआर नियम 2011 की अवहेलना करने पर दस दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए 35 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई।
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचने पर अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में सुमित मेडिकल्स एवं कृष्णा मेडिकल्स के विरुद्ध प्रत्येक पर 5000 की पेनल्टी लगाई।इसी तरह नागौर जिले के जायल कस्बे में  शिव किराना स्टोर द्वारा खाद्य तेल का पैकेट अंकित एमआरपी 140 से अधिक 150 रुपये में विक्रय किया जा रहा था जिस पर विधिक माप विज्ञान टीम द्वारा 5 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई।शासन सचिव ने बताया कि अजमेर में सोनू जनरल स्टोर एवं प्रकाश ट्रेड्स पर पोहा पैकेट, मखाना पैकेट पर पीसीआर नियम 2011 के तहत डिक्लेरेशन नहीं पाया गया जिस पर टीम द्वारा मौके पर ही 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया एन-95 मास्क को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने पर लगाई 5 हजार रुपए पेनल्टीशासन सचिव ने बताया कि भीलवाड़ा में मारुति मेडिकल्स द्वारा  छ-95 मास्क को तय एमआरपी से अधिक दाम पर बेचा जा रहा था जिस पर विधिक माप विज्ञान टीम द्वारा 5 हजार रुपए की का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि जोधपुर में कृष्णा किराना स्टोर एवं महादेव किराना स्टोर पर चटपटी कैरी मसाला एवं सौफ के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं पाया गया जिस पर टीम द्वारा 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।  उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा जिले में पीसीआर नियम 2011 के तहत डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर दो प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रत्येक पर 5 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई।