लखनऊ | हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी।न्यायमूर्ति राजेश कुमार सिंह व न्यायमूर्ति विवेक सिंह की खंडपीठ ने यह निर्णय पारित किया है। न्यायालय ने कहा है कि याची की ओर से ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया जा सका जिसके आधार पर उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज किया जा सके।न्यायालय ने कहा कि चूंकि एफआईआर नहीं खारिज हो सकती लिहाजा याची को गिरफ्तारी से भी कोई राहत नहीं प्रदान की जा सकती।