भोपाल :  मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश के तहत अब दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर 250 रूपये का जुर्माना वाहन चालक को देना होगा। इस आशय की अधिसूचना मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में दिनांक 3 मार्च को प्रकाशित कर दी गई है।