भोपाल । वृक्षों का परिरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में पेड़ को काटने से पहले इनके क्षतिपूर्ति वाले पौधे लगाने के लिए स्थान तय करना होगा। इसके बाद ही पेड़ काटने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन निगम अधिकारियों ने भी नियमों के खिलाफ जाकर पेड़ काटने की अनुमति...
Published on 25/04/2022 11:45 AM





