आयोग ने की अनुशंसाभिण्ड मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने एक प्रसूता की मौत के मामले में मृतिका के वैध वारिस को चार लाख रूपये एक माह में अदा करने की अनुशंसा राज्य शासन को की है। मामला भिण्ड जिले का है। आयोग के प्रकरण क्रमांक/0661/भिण्ड/2019 के अनुसार 27 जनवरी 2019...
Published on 27/04/2022 8:57 PM





