नई दिल्ली: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वह उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी न करें। न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में ठाकरे की तरफ से दायर अपील पर फैसला...
Published on 17/04/2015 4:48 PM





