
मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर कम होने के साथ ही सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भोपाल को भी शर्तों के साथ अनलॉक किया जा रहा है। भोपाल में 15 जून तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं, शनिवार-रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति जारी कर दी है। भोपाल में शराब की दुकानें रात 11.30 बजे तक खुल सकेंगी। प्रशासन का कहना है कि नाइट कर्फ्यू में बाहर निकलने पर कार्रवाई होगी। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब घर से बाहर ही नहीं निकल सकते तो शराब की दुकान खोलने की अनुमति ही क्यों दी जा रही है।
यहां नाइट कर्फ्यू से पहले बंद होगी शराब दुकान
इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इन तीनों शहर में नाइट कर्फ्यू शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएंगी। इंदौर में शराब की दुकान शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। ग्वालियर और जबलपुर में शराब की दुकान 10 बजे तक खुल सकेगा।
FIR कैसे हो सकती है
कोलार निवासी रामेश्वर सिंह बाेले- नाइट कर्फ्यू सरकार लगा रही है। शराब की दुकानें खोलने का आदेश भी सरकार दे रही है। ऐसे में उसके खिलाफ एफआईआर कैसे हो सकती है। यहां तो सरकार आदेश करेगी कि 8 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन बेची नहीं जा सकती।
खरदीने वाला अपराधी कैसे होगा
रोहित नगर निवासी अजीत कुमार का कहना है कि सरकार के नियम ही अजीब है। नाइट कर्फ्यू लगाया तो उसके समय में शराब की दुकान खोलने की अनुमति क्यों दी जा रही है। यदि दुकान खोलने की अनुमति दी जा रही है तो फिर कोई व्यक्ति खरीदने जाता है तो अपराधी कैसे हो सकता है।
बाहर निकले तो होगी कार्रवाई
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया बोले कि नाइट कर्फ्यू में कोई भी बाहर निकाला तो 188 के तहत कार्रवाई होगी। शराब दुकान संचालक रात 8 बजे के बाद अपने खाते का रिकॉर्ड मेंटन करने की कार्रवाई कर सकेंगे। नाइट कर्फ्यू में बेवजह घूमते मिलने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा।