Rajasthan High Court Order : राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, विधि व उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और यूजीसी चेयरमैन को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दी जाए?

याचिका पर सोमवार को दिया यह आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह व न्यायाधीश आनंद शर्मा की खंडपीठ ने भरतपुर के एम एस जे कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार अग्रवाल, करौली कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विश्राम लाल बैरवा और प्रोफेसर नाथू सिंह राजपूत व भोलाराम शर्मा की याचिका पर सोमवार को यह आदेश दिया।

प्रार्थीपक्ष की ओर से से पेश किया तर्क

प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता सुप्रिय व अक्षय दत्त शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व केन्द्र सरकार कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने के लिए प्रावधान कर चकी है। प्रदेश में मेडिकल शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जा चुकी है।