
यात्रियों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं, अवैध वसूली पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत त्वरित कदम
भोपाल। भोपाल मंडल द्वारा रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सतत अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री प्रशांत यादव के निर्देशन में रेल सुरक्षा बल, पोस्ट भोपाल द्वारा गाड़ियों में अवैध रूप से वसूली करने वालों पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 08 मई 2025 को रात 21:40 बजे भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 2/3 पर गाड़ी संख्या 12534 (पुष्पक एक्सप्रेस) के स्लीपर कोच (S3) में चेकिंग के दौरान चार किन्नर यात्रियों से ताली बजाकर और डराकर जबरन पैसे वसूलते हुए पाए गए। प्रत्यक्षदर्शी यात्रियों ने बताया कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उन्हें धमकाया गया और मारने की बात कहकर डराने का प्रयास किया गया, जिससे कोच में भय और अव्यवस्था का माहौल उत्पन्न हो गया। गिरफ्तार किए गए किन्नर — शमीम शेख, सोनम शर्मा (20 वर्ष), शिवानी तिवारी (22 वर्ष) एवं माया कुमारी (21 वर्ष) — सभी करोंद, निशातपुरा, भोपाल की निवासी हैं।
इन सभी के पास न तो कोई यात्रा टिकट था और न ही रेलवे परिसर में उपस्थिति के लिए कोई वैध दस्तावेज़। इसके आधार पर उनके विरुद्ध रेल अधिनियम की धाराओं 145 (रेल संपत्ति पर अनुशासनहीनता), 154 (यात्रियों को धमकाकर भय फैलाना), और 137 (बिना टिकट यात्रा) के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में सहायक उप निरीक्षक श्री राघवेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक श्री विष्णु प्रसाद बढ़िया एवं आरक्षक श्री ललित विश्वकर्मा शामिल थे, जिनकी तत्परता और मुस्तैदी से यह कार्रवाई संभव हो सकी। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि यात्रियों से अवैध वसूली, धमकाने अथवा डराने जैसे कार्यों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल मंडल में इस प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है और भविष्य में भी सख्ती से ऐसी प्रवृत्तियों पर लगाम लगाई जाएगी। रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अवांछनीय गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम आरपीएफ पोस्ट या हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित एवं सुखद हो सके।