
भोपाल। मालेगांव ब्लास्ट मामले का फैसला टल गया है। एनआईए कोर्ट 31 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। एनआईए की विशेष अदालत ने भोपाल के पूर्व सांसद और अन्य दोषियों को सजा सुनाने के लिए मुंबई हाईकोर्ट (एचसी) से समय मांगा है। आज सभी आरोपी एनआईए कोर्ट में पेश हुए।
2008 में हुआ था ब्लास्ट
बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हुए थे। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। साल 2011 में इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया।
पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं मुख्य आरोपी
भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। उनके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत कुल 12 आरोपी हैं, जिन पर आतंकी साजिश, हत्या, धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है।