
पणजी तहलका मैग्जीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दुष्कर्म के मामले में बड़ी राहत मिली है। गोवा की कोर्ट ने तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। तेजपाल पर मैगजीन के एक कार्यक्रम के दौरान गोवा के एक फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में युवती से यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था।
एडीशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन जज क्षमा जोशी ने फैसला 12 मई तक स्थगित कर दिया था। 12 मई को फैसला 19 मई तक के लिए टाल दिया गया था। इस दिन सुनवाई को 21 मई के लिए टाल दिया था। कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि कोरोना महामारी के कारण स्टाफ की कमी है इसलिए यह फैसला टाला जा रहा है।
क्या है मामला?
2013 में तेजपाल के साथ काम करने वाली एक युवती ने उन पर गोवा के एक फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में रेप का आरोप लगाया था। 30 नवंबर 2013 को तेजपाल को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अपील भी की थी। लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। मई 2014 से तेजपाल जमानत पर हैं।