राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले विधेयकों को जांच के लिए गृह मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया। धनखड़ ने स्थायी समिति से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है।राज्यसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन जारी कर कहा कि लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श कर राज्यसभा अध्यक्ष ने 18 अगस्त को तीनों विधेयक संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया।

गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक  को लोकसभा में पेश किया था।संसद से पारित हो जाने के बाद ये विधेयक क्रमश: इंडियन पीनल कोड (IPC), क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (CrPC) और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए अमित शाह ने कहा था कि ये तीनों विधेयक भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे।

शुक्रवार देर रात एक बुलेटिन में राज्यसभा सचिवालय ने कहा, सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 18 अगस्त, 2023 को, राज्यसभा के सभापति ने लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से भारतीय न्याय संहिता, 2023 का उल्लेख किया है; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023, जैसा कि लोकसभा में पेश किया गया और उसमें लंबित है, गृह मामलों पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति को तीन महीने के भीतर जांच और रिपोर्ट के लिए भेजा जाएगा।