रांची: झारखंड में अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के ओबरिया रोड से एक करोड़ रुपये लूटकांड मामले के दोषी अनमोल सिंघानिया सहित छह अभियुक्तों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर सभी को अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी।

अदालत ने लूटकांड लूट के बरामद पैसे के आरोप में अनमोल के साथ वसीम अहमद, नजमी हसन, मनोज कुमार भगत, जसीम अहमद एवं जुल्फेकार उर्फ राजा खान को सजा सुनाई है।

अनमोल सिंघानिया ने रची थी साजिश

घटना के बाद महुआ कारोबारी शुभम अग्रवाल ने जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी 12 अप्रैल 2021 को दर्ज कराई थी। लूट की घटना की साजिश कारोबारी शुभम अग्रवाल के दोस्त अनमोल सिंघानिया ने ही रची थी।

लूट की घटना के बाद पुलिस ने अभियुक्तों के ठिकाने से लगभग 90 लाख रुपये बरामद किये थे। अनमोल, नजमी व जसीम के पास से लूट की 73,59,750 रुपये पुलिस ने बरामद किया था, जबकि राजा खान से 12,24,600 रुपये बरामद हुए थे।

ठोस साक्ष्य किए थे प्रस्तुत

तीन अभियुक्त को पुलिस ने घटना के पांचवें दिन गिरफ्तार किया था, जबकि एक अभियुक्त राजा खान फरार हो गया था। पुलिस ने उसे 11 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया था। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया था।