अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य को 28 जनवरी को आयोग में व्यक्तिशः उपस्थित होने के निर्देश
 

कारण बताओ नोटिस एवं 5000 रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी

म.प्र. मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा आयोग में प्रचलित प्रकरण क्र. 8681/भोपाल/2019 में कई स्मरण पत्र देने के बावजूद अबतक प्रतिवेदन न भेजने के कारण अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, स्वास्थ्य विभाग श्री मोहम्मद सुलेमान को 28 जनवरी 2021 को आयोग के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है। आयोग द्वारा अपर मुख्य सचिव श्री सुलेमान को कारण बताओ सूचना पत्र एवं 5,000 रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। इस कारण बताओ सूचना पत्र एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली डी.आई.जी., मुख्यालय, भोपाल के माध्यम से कराने हेतु 08 जनवरी 2021 को ही आयोग द्वारा पत्र भेज दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा भोपाल के एक अंग्रेज़ी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर ''50 Women made to lie on floor after sterilization, again'' {शिवपुरी में स्टरलाईजेशन के बाद 50 महिलाओं को फर्श पर लेटाया} पर संज्ञान लेकर 17 दिसम्बर 2019 को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग से प्रतिवेदन मांगा था। इसके बाद भी कई स्मरण पत्र देने के पश्चात् 6 नवम्बर 2020 को अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान को नामजद स्मरण पत्र जारी कर 16 दिसम्बर 2020 तक प्रतिवेदन देने अन्यथा 16 दिसम्बर 2020 को आयोग समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र जारी किया गया था। परन्तु उनके द्वारा न तो प्रतिवेदन दिया गया, न ही वे आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इस पर आयोग द्वारा अब 28 जनवरी 2021 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

प्रकरण के अनुसार शिवपुरी जिले में स्टरलाईजेशन के बाद 50 महिलाओं को फर्श पर लेटने के लिए मजबूर होना पडा। जिला अस्पताल शिवपुरी में घटी इस घटना पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों इस गंभीर मामले की जांच कराने और दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने की बात कही गई थी। आयोग ने प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग से प्रतिवेदन मांगा था। परन्तु प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।