भोपाल। राज्य शासन ने अवैध रेत उत्खनन मामलों में की गई कार्यवाही, वसूले अर्थदण्ड, राजसात वाहनों आदि की जानकारी की रिपोर्ट देने के लिये तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। दरअसल इस संबंघ में एनजीटी ने आदेश पारित किया हुआ है और मप्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है। गठित समिति में खनिज विभाग के अवर सचिव, सिया के सदस्य सचिव एवं प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव नियुक्त किये गये हैं। इस कमेटी को पन्द्रह दिन में यह रिपोर्ट तैयार कर शासन को देने के लिये कहा गया है।

रेत खनन योजना : इधर रेत खनन योजना के संबंध में राज्य सरकार ने नया निर्देश जारी कर कहा है कि जिला कलेक्टर, रेत खनन योजना का अनुमोदन जिले में पदस्थ तकनीकी अर्हता प्राप्त (भू-विज्ञान/अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान विषय में पीजी उपाधिधारी) विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर करेगा और यदि किसी जिले में अर्हता प्राप्त अधिकारी पदस्थ नहीं है तो ऐसे मामलों में खनन योजना का अनुमोदन संबंधित क्षेत्रीय खनिज प्रमुख या संचालक खनिज द्वारा किया जायेगा।