भोपाल। प्रदेश में ऐसे लोक अभियोजक/शासकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त लोक अभियोजक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है, वे तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि उन्हें पुनर्नियुक्ति नहीं दे दी जाती है या उनके स्थान पर नई नियुक्ति नहीं की जाती है।राज्य के गृह विभाग के अधीन कार्यरत लोक अभियोजन संचालक विजय यादव ने इस संबंध में निर्देश जारी कर कहा है कि विभागीय विधि नियमावली में भी प्रावधान है कि नई नियुक्ति होने तक वर्तमान में पदस्थ लोक अभियोजक आदि कार्यरत रहेंगे। इसलिये कार्यकाल खत्म होने पर भी ये लोक अभियोजक आदि अपने पद पर बने रहेंगे। विधि विभाग ने भी सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तथा जिला दण्डाधिकारियों को यह सूचना भेजी है। इससे न्यायालय में यह आपत्ति नहीं आयेगी कि लोक अभियोजक आदि का कार्यकाल खत्म हो गया है और फिर भी वह पैरवी कर रहा है।