दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं को वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी के तौर पर तलब किया और अदालत ने उनसे सात अप्रैल को उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा है।

केजरीवाल के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चडढा और दीपक बाजपेयी को अदालत के समक्ष उपस्थित होने को कहा।

अदालत ने आईपीसी की धारा 500 (आपराधिक मानहानि) और धारा 34 (समान आशय) के तहत कथित अपराधों के लिए उन्हें तलब किया है।

आदेश सुनाने के दौरान न्यायाधीश ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चडढा और दीपक बाजपेयी को सात अप्रैल को तलब कर रहा हूं।

जेटली ने केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) विवाद में कथित तौर पर उनकी मानहानि करने के लिए आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मुख्यमंत्री और अन्य को जेटली की उस शिकायत पर तलब किया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके और उनके परिवार के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाए हैं कि एक खेल प्रबंधन कंपनी मेसर्स टवेंटी फर्स्ट सेंचुरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़कर उन्होंने वित्तीय लाभ हासिल किया।

अदालत ने शिकायतकर्ता की दलीलों को सुनने, इसके साथ दाखिल संलग्नक का अध्ययन करने और शिकायतकर्ता गवाहों के बयान मामले में दर्ज कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।