नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना किनारे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के तीन-दिवसीय विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सशर्त मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को अग्निशमन विभाग से मंजूरी लेनी होगी और कार्यक्रम स्थल के ढांचे की स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी। एनजीटी ने पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के तौर पर आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही संवैधानिक कार्यों का निर्वाह नहीं करने के लिए डीडीए पर 5 लाख और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इससे पहले, एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग से स्टेज बनाने और यमुना के इलाके को समतल करने सहित इस आयोजन के खर्च के बारे में पूछा तो आर्ट ऑफ लिविंग ने कहा कि तीन दिन के इस आयोजन पर करीब 26 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस पर जजों ने कहा, अगर आप इस रकम में ऐसा कर सकते हैं, तब तो यह वाकई असाधारण है। हो सकता है आगे आप ऐसे सभी राष्ट्रीय आयोजनों को संभालें।

गौरतलब है कि यमुना बैंक के करीब 1,000 एकड़ एरिया को अस्थायी गांव के तौर पर तैयार किया गया है, जहां आर्ट ऑफ लिविंग का तीन दिन का वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल होना है। यहां योगा, मेडिटेशन और शांति प्रार्थनाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं।

वन और पर्यावरण मंत्रालय ने एनजीटी में एक हलफनामा दायर कर कहा कि यमुना किनारे अस्थायी निर्माण के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है। इस पर एनजीटी ने पूछा कि पर्यावरण मंत्रालय के तौर पर आपका क्या कर्तव्य है? क्या आपको लगता है कि इससे यमुना को नुकसान नहीं हो रहा? इससे पहले जल संसाधन मंत्रालय ने कहा था कि उसने इस मामले में कोई मंजूरी नहीं दी।

आर्ट ऑफ लिविंग ने एनजीटी के सामने कहा कि अस्थायी निर्माण डीडीए की मंजूरी और शर्तों के मुताबिक हुआ। जब स्टेज को लेकर बेंच ने सवाल उठाए कि सर्टिफाइड एजेंसी से आपने ढांचे की संरचना को पास कराया तो ऑर्ट ऑफ लिविंग ने गोल-मोल जवाब दिया।