सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा कि ई-वे बिल क्रांतिकारी व्यवस्था है। ऐसा कोई दूसरा देश मौजूद नहीं है, जिसने इसे अपनाया है। हम भी इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे लागू करेंगे।जीएसटी के तहत पंजीकृत 5 करोड़ रुपये से अधिक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को बी2बी लेनदेन के लिए ई-वे बिल निकालना जल्द अनिवार्य किया जाएगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद ने ई-वे बिल संबंधी इस नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि हमने सालाना टर्नओवर के लिहाज से बहुत ऊंची सीमा के साथ ई-वे बिल की शुरुआत की है। जल्द ही इसे 5 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना कारोबार करने वाले सभी करदाताओं के लिए बी2बी लेनदेन पर लागू कर दिया जाएगा।