जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने इटारसी में रेलवे का रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल होने के मामले में केंद्र शासन, सचिव रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड व पश्चिम मध्य रेल जोन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। प्रशासनिक न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की युगलपीठ में मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता समाजसेवी डॉ.दीपक जायसवाल व विनोद शिवहरे का पक्ष अधिवक्ता राजेश चंद ने रखा।