महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के फूड ऐंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑनलाइन ई कॉमर्स बेवसाइट स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल, निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। क्योंकि डॉक्टर की सलाह पर दी जाने वाली और कुछ अन्य सेक्स वर्धक दवाएं ऑनलाइन बेचने पर कंपनी के सीईओ पर महाराष्ट्र एफडीए ने आदेश दिए हैं। ऑनलाइन दवाईयों की बिक्री के खिलाफ़ देश की पहली कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई है। इस मामले में ऑनलाइन कारोबारी कम्पनी स्नैपडील के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधी विभाग ने यह कार्रवाई की है। एफडीए की कार्रवाई में स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल के अलावा कम्पनी के निदेशकों को आरोपी बनाया गया है।

मामला बिना प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन दवाईयां बेचने से जुड़ा है। एफडीए को सूचना मिली की स्नैपडील कई सारी दवाईयां ऑनलाइन बेच रहा है। इन दवाईयों में कुछ गर्भनिरोधक दवाईयां भी थी। स्नैपडील की वेबसाईट पर आपत्तिजनक दावों के साथ 45 दवाओं की बिक्री जारी थी। इस प्रकार से दवाईयां बेचना ड्रग्स एन्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धाराएं 18(सी) और 18(ए) के साथ ड्रग्स एन्ड मैजिक रेमिडीज़ एक्ट 1954 के आपत्तिजनक एडवर्टाइजमेन्ट प्रतिबंध के सेक्शन 3 और 4 के तहत गैरकानूनी है।

एफडीए ने इस सन्दर्भ में कम्पनी के गुदामों पर छापेमारी भी की थी। एफडीए कमीशनर काम्बले ने कहा कि, स्नैपडील को इस तरह से दवाईयों की बिक्र्री तत्काल रोकने को कहा गया था। बावजूद इस के वेबसाइट ने उसे नहीं माना। ऐसे में एफडीए के अधिकारीयों के जरिए ऑनलाइन दवाईयां खरीदी गईं और उसी आधार पर कम्पनी के खिलाफ  कार्रवाई की गई। मुंबई से सटे पनवेल सिटी पुलिस थाने में कम्पनी के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई है। इस के अलावा महाराष्ट्र एफडीए ने अन्य ऑनलाइन कम्पनीयां जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से भी उनके बिक्री उत्पादों की सूची मंगवाई है।