
बिलासपुर । बिलासपुर थाना सिविल लाइन से मिली जानकारी अनुसार मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीया श्रीमती रामवती रात्रे पति गोकुल रात्रे उम्र 49 साल निवासी जरहाभाठा ने 19 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई कि
18 नवंबर को लगभग 10/00 बजे रात्रि इसका भाई श्याम कुमार गढ़वाल के अपने वाहन कार क्रमांक आई-10, ष्टत्र 14ष्ट0839 को जतिया तालाब के पास खड़ा किया था, वहीं पर धर्मेन्द्र साहनी, गोदालू साहनी, राहुल सिंह ठाकुर व रमेश तिवारी के साथ मोहल्ले में शराब पी रहे थे, श्याम कुमार गढ़ेवाल ने उक्त आरोपियों को शराब पीने से मना किया तो आदतन अपराधी धर्मेन्द्र सहानी अपने अन्य दोस्त गोदालू साहनी, राहुल सिंह ठाकुर व रमेश तिवारी के साथ मिलकर उसके कार के कांच को तोड दिये, जिसकी रिपोर्ट कर घर वापस आने पर धर्मेन्द्र साहनी, गोदालू साहनी, प्रकाश साहनी, राहुल ठाकुर, रमेश तिवारी द्वारा 18 नवंबर को रात्रि करीब 11/30 बजे घर के अंदर घुसकर मां बहन की अश्लील गाली गलौच करते, जान से मारने की धमकी देकर हाथ झापड ईटा, पत्थर तथा राड से मारपीट किये है। जिससे प्रार्थीया रामवती, गवाह देव कुमारी तथा गवाह सोनू गढ़ेवाल को चोंट आई। प्रार्थीया के रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपीयों को मौके पर जाकर पकड़ा गया तथा आरोपी धर्मेन्द्र साहनी से लोहे का राड जप्त किया गया तथा घटना स्थल से ईंट व पत्थर जप्त किया गया है। प्रकरण में उक्त तीनों आरोपियों धर्मेन्द्र साहनी, राहुल सिंह, रमेश तिवारी को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी सिविल लाईन के मार्गदर्शन पर प्र.आर उमाशंकर राठौर व आर.देवेन्द्र दुबे व अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पकड़े गए आरोपी धर्मेन्द्र साहनी पिता छोटे लाल साहनी उम्र 34 साल निवासी जरहाभाठा ,राहुल सिंह पिता नरेश सिंह उम्र 24 साल निवासी पन्ना नगर जरहाभाठा , रमेश तिवारी पिता कृपाशंकर तिवारी उम्र 45 साल निवासी मसानगंज के विरुद्ध अपराध कमांक 1290 / 2021 धारा 147,452,294,323,506, मा.दं.वि. के तहत की गई कार्यवाही।