
कलेक्टर और सीएमएचओ तीन सप्ताह दें जवाब
सिंगरौली जिले के खुटार क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस वाहन में चालक के द्वारा अवैध वसूली किये जाने की घटना सामने आई है। मामले में पैसा नहीं मिलने पर प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को चालक ने एम्बुलेंस वाहन से उतार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन ने कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरौली से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि दोनों अधिकारी मामले की जांच कराकर रिपोर्ट भिजवायें। मालूम हो कि खुटार क्षेत्र में एक महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी, तो उसके परिजनों ने 108 एम्बुलेंस वाहन को बुलाया। जब एम्बुलेंस वाहन पहुंचा, तो वाहन के चालक राघवेन्द्र पटेल द्वारा एक हजार रूपये की मांग की गई। जब महिला के परिजनों ने रूपये देने में असमर्थता जाहिर की, तो एम्बुलेंस चालक ने प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला ले जाने से इन्कार कर दिया और उसे वहीं छोड़कर चल दिया। हालांकि 108 वाहन संचालित करने वाली कंपनी के प्रभारी ने परिजानों द्वारा लगाये गये आरोपों को गलत बताया है।