
इस्लामाबाद: Kulbhushan Jadhav मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है. पाकिस्तान ने अपनी संसद में विधेयक पारित करके जाधव को अपील का अधिकार दिया है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के मुताबिक अब पाकिस्तान जाधव को अपील का अधिकार देने पर मजूबर हो गया है.
संसद में मंजूर हुआ विधेयक
पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव पर पड़ोसी देश कई झूठे आरोप लगा चुका हैं यहां तक कि उन्हें अपील करने का अधिकार तक नहीं दिया गया था. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक अब पाकिस्तानी संसद ने अपील के अधिकार से जुड़े विधेयक पर मुहर लगा दी है. पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि उसने जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था और वह भारतीय जासूस हैं.संसद में 'अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (समीक्षा और पुनर्विचार) विधेयक 2020' को मंजूरी मिल गई है. यह बिल जाधव को हाई कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील का अधिकार देगा. इसके कानून बनने के बाद कुलभूषण जाधव को ICJ जैसी उच्च अदालतों में मौत की सजा के खिलाफ अपील का हक मिल जाएगा.