नई दिल्‍ली । देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने लगे हैं, लेकिन सभी राज्‍य अब भी सावधानी बरत रहे हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए नियम बनाए गए हैं। देश के सभी राज्‍यों ने अपनी सीमा में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों के लिए आरोग्‍य सेतु ऐप को अनिवार्य किया है। जिन्हें पूरी तरह वैक्‍सीनेट 15 दिन हो गए हैं, उन्‍हें आवाजाही की छूट दी गई है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बाहरी राज्‍यों से आने वाले यात्रियों को 48 घंटों के अंदर किए गए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी है। हवाई सफर में भी ऐसा किया जाना जरूरी होगा। यात्रियों का हवाई अड्डे पर मुफ्त आरटीपीसीआर टेस्‍ट होगा। पॉजिटिव होने पर उन्‍हें क्‍वारंटाइन किया जाएगा। जिनके पास में पूर्ण वैक्‍सीनेट होने का सर्टिफिकेट होगा उन्‍हें इन दोनों प्रक्रियाओं से छूट दी जाएगी। इसी तरह आंध्र प्रदेश में बाहरी राज्‍यों से आने वालों को फोन में आरोग्‍य सेतु एप होना अनिवार्य होगा। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई है।
हवाई सफर कर असम पहुंचने वालों का आरटीपीसीआर टेस्‍ट कराया जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने पर उन्‍हें क्‍वारंटाइन किया जाएगा। बाहरी राज्‍यों से हवाई अड्डे पर उतरने वाले सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्‍ट अनिवार्य होगा। रिपोर्ट आने तक सभी को वहीं पर रोक दिया जाएगा। यहां पर हवाई जहाज के जरिए आने वालों को अनिवार्य रूप से सात दिन क्‍वारंटाइन में रहना होगा। उत्‍तर पूर्वी राज्‍यों के लोगों को इससे छूट दी गई है। सरकारी अधिकारी और स्‍वास्‍थ्‍य कारणों से सफर करने वालों को भी इसमें छूट दी गई है।
बिहार में आने वालों का रेंडमली आरएटी टेस्‍ट करवाया जाएगा। हालांकि, दरभंगा में मुंबई, चेन्‍नई से आने वाले यात्रियों को यहां आने पर नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट 72 घंटों के बीच की होनी जरूरी है। ऐसा न करने पर यात्री को वापस भेजा जा सकता है।
चंडीगढ़ आने वालों के लिए भी आरटीपीसीआर टेस्‍ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य है। हालांकि, 10 वर्ष तक के बच्‍चों के लिए इसमें छूट दी गई है। यहां पर आने वाले सभी यात्रियों को पंजाब सरकार के कोवा ऐप पर खुद को रजिस्‍टर्ड भी करना होगा। छत्‍तीसगढ़ में बाहरी राज्‍यों से आने वालों को 96 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। हवाई सफर करने वाले ऐसे यात्री, जिनके पास रिपोर्ट नहीं होगी, उन्‍हें एयरपोर्ट पर जांच करवानी पड़ेगी। 12 वर्ष से कम के बच्‍चों को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा वैक्‍सीन की दोनों खुराक लेने वालों को भी इससे छूट दी गई है।
दिल्‍ली आने वाले यात्रियों का रेंडम सैंपल लिया जाएगा। हवाई सफर करने वालों को सैंपल लेने के बाद जाने दिया जाएगा। टेस्‍ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्‍हें दस दिन के लिए अस्‍पताल में भर्ती करवाया जाएगा। विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई है ।
गोवा जाने वालों को आरटीपीसीआर, ट्रू नेट/सीबीएनएएटी/रेपिड एंटीजन टेस्‍ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट 72 घंटों के लिए मान्‍य होगी। ऐसा न करने वालों को राज्‍य में आने की मनाही होगी। यहां आने वाले ऐसे यात्री, जिन्होंने वैक्‍सीन की दोनों खुराक लगवा ली है और 15 दिन बीत चुके हैं, उन्‍हें इस प्रक्रिया से छूट मिलेगी।
केरल और जम्मू कश्मीर आने वालों को 72 घंटों के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। केरल में बाहरी राज्‍यों से आने वाले छात्रों और कर्मचारियों को पांच दिन के लिए अनिवार्य तौर पर क्‍वारंटाइन रहना होगा। गुजरात आने वाले ऐस यात्री, जिन्‍हें कोविड-19 के लक्षण दिखाई देते हैं उनको अपने खर्च पर आरटीपीसीआर टेस्‍ट करवाना अनिवार्य होगा।  झारखंड में आने वाले बाहरी यात्रियों में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर आरटीपीसीआर टेस्‍ट करवाया जाएगा। महाराष्‍ट्र, केरल और तेलंगाना से आने वालों के लिए यह टेस्‍ट अनिवार्य होगा। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर यात्री को क्‍वारंटाइन किया जाएगा। बाहरी राज्‍यों से आने वालों को सात दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्‍वारंटाइन रहना होगा।
इसी तरह कर्नाटक में केरल से आने वालों को अनिवार्य रूप से 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। यहां पर पढ़ाई करने वाले केरल के उन छात्रों को, जो नर्सिंग, पैरा मेडिकल, मेडिकल और इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। इन्‍हें सात दिन के लिए अन‍िवार्य रूप से क्‍वारंटाइन भी रहना होगा।
लद्दाख जाने वाले यात्रियों को 96 घंटों के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ऐसा न करने पर उन्‍हें सात दिनों के लिए क्‍वारंटाइन किया जाएगा। पॉजिटिव आने पर उन्‍हें क्‍वारंटीन या अस्‍पताल में भर्ती करवाया जाएगा। 15 दिन पहले पूरी तरह से वैक्‍सीनेट हो चुके यात्रियों को इस प्रक्रिया से छूट होगी। सुरक्षाकर्मियों को इससे छूट होगी। मध्‍य प्रदेश में महाराष्‍ट्र से आने वालों के लिए अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्‍ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है, जो 72 घंटों के अंदर करवाई गई हो। हवाई सफर करने वालों का आरटीपीसीआर टेस्‍ट किया जाएगा।