जयपुर ।  राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम की खबरों में आये दिन कहा जाता है कि रोडवेज घाटे में है और इसमें सुधार करने के लिए निगम अपने प्रयासों में लगा है इसकी पुष्टि कई बार रोडवेज के रिटायर कर्मचारियों के द्वारा वेतन परिलाभों को के भुगतान के लिए की किए गए धरने प्रदर्शन से भी होती है। मगर इसी बीच राजस्थान रोडवेज अब अपने नियमों में संशोधन करने जा रही है जिस संशोधन के तहत अब बस में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री से 10 गुनी टिकट दर वसूली जायेगी। जुर्माना बढ़ाने के लिए रोडवेज के 1975 के एक्ट में संशोधन किया जा रहा है विधानसभा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक रख दिया है इस बिल को अगले सप्ताह बहस के बाद पारित किया जाएगा बिल पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जुर्माना बढ़ाने के प्रावधान लागू हो जाएंगे। रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर अभी एक साइड के किराए का पांच गुना जुर्माना वसूला जाता है. इसे बढ़ाकर अब 10 गुना तक किया जा रहा है, अधिकतम 2 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकेगा।