केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। इस तारीख तक आधार-पैन लिंक न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) घोषित कर दिया जाएगा। इनऑपरेटिव पैन का उपयोग करने पर आप पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए आपको 30 सितंबर तक आधार-पैन लिंक करना होगा।
इस महीने लिंक करा लें पैन-आधार, देना पड़ सकता है जुर्माना
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