यूपी सरकार ने भी दायर किया हलफनामा
इस बीच योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि यूपी में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह रोक नहीं है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा है कि यूपी में कांवड़ यात्रा सांकेतिक रूप से चलाई जाएगी। इसके साथ ही सख्ती से कोरोना प्रोटोकाल लागू कराया जाएगा। सरकार इसके लिए गाइडलाइन जारी कर सकती है। वहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उचित निर्णय लेना चाहिए। इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार द्वारा पहले ही एडवाइजरी जारी की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था
कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को लोगों को भ्रमित करने वाला बताया है। कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड ने कोरोना की आशंका के मद्देनज़र कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है लेकिन उत्तर प्रदेश ने ऐसा नहीं किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किेया था। मामले में आज सुनवाई की गई।