भोपाल। साल 2021 में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और फिर उसे अपने साथ ले जाने के बहाने रेल्वे स्टेशन पर छोड़कर भाग जाने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे सश्रम आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 366ए...
Published on 27/04/2024 9:45 PM





