प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के विरुद्ध अनजाने में की गई जातिसूचक टिप्पणी पर एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वी) का अपराध नहीं बनता। ऐसा अपराध तभी माना जाएगा जब टिप्पणी करने वाला जानता हो कि जिसके खिलाफ जातिसूचक अभद्र भाषा का इस्तेमाल...
Published on 19/05/2024 11:15 AM





