लंदन. लंदन के उच्च न्यायालय ने शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को अपने रहने और कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत द्वारा रखी गई राशि से करीब 11 लाख पाउंड की अनुमति दी है. दिवाला एवं कंपनी मामलों की उप अदालत के न्यायधीश निगेल बर्नेट ने अदालत...
Published on 09/02/2021 2:45 PM





