बगदाद । इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों (सेम-सेक्स रिलेशन) को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है। इराक में अब समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 10-15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। नए कानून के मुताबिक, ट्रांसजेंडर लोगों को भी 3 साल तक के...
Published on 29/04/2024 8:15 AM





