नई दिल्ली । राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने, आईटीसी मौर्या होटल को गलत ढंग से बाल काटने और सेवा में कमी करने पर, 2 करोड़ रूपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को पुनर्विचार करने के लिए मामला भेजा...
Published on 30/04/2023 6:00 PM





