नई दिल्ली: इंटरनैट सेवा प्रदाता गूगल, याहू, फेसबुक और व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक वीडियो पर इनपुट सौंपने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कंपनियों से चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री अपलोड किए जाने के बारे में मिली शिकायतों का ब्यौरा भरने को कहा...
Published on 06/09/2017 11:33 AM





