धार । न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला धार ने सोमवार को निर्णय पारित करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में डा. मोहन गुप्ता एवं मलेरिया निरीक्षक अरविन्द्र जोशी को चार वर्ष के सश्रम कारावास व 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इन दोनों को जेल भेजा गया।...
Published on 26/06/2023 9:00 PM





