भोपाल। राजधानी भोपाल के सभी हॉस्पिटल या क्लिनिक पर अब एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना जरूरी होगा। बिना इसके वे न तो कैंटीन चला सकेंगे और न ही मेस। इसमें फूड विभाग कार्रवाई करेगा। इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।...
Published on 22/04/2024 10:50 AM





