भोपाल । बिजली बिल बकाया होने पर उपभोक्ता के घर-दुकान का कनेक्शन काटने वाले बिजली अफसर नियम का उल्लघंन करते हैं। उपभोक्ता को बिना 15 दिन की पूर्व सूचना दिए ही उनके बिजली कनेक्शन को नहीं काटा जा सकता है। यह नियम राज्य सरकार के विद्युत अधिनियम 2021 में दर्ज...
Published on 08/09/2022 2:30 PM





